Tax Department Alert: अगर आप भी बैंक में बार-बार कैश जमा या निकालते हैं तो यह खबर आपको चौंका सकती है। अब जरा सी लापरवाही और आपके दरवाजे पर इनकम टैक्स का नोटिस खड़ा हो सकता है। जी हां, इनकम टैक्स विभाग अब हर बड़ी नकद ट्रांजेक्शन पर नजर बनाए हुए है।
दिल्ली की टैक्स सलाहकार कंपनी Ravi Rajan & Co LLP के टैक्सेशन पार्टनर सीए कमलेश कुमार बताते हैं कि अगर आपने बैंक में एक बार में ₹50,000 या उससे अधिक की कैश जमा या निकासी की तो बैंक इस जानकारी को इनकम टैक्स विभाग को भेज सकता है।
₹50 हजार या उससे ज्यादा की कैश ट्रांजेक्शन बनी खतरे की घंटी
इनकम टैक्स एक्ट के तहत बैंक को हर बड़े ट्रांजेक्शन की जानकारी Annual Information Report (AIR) या Statement of Financial Transactions (SFT) के जरिए विभाग को देनी होती है। अगर आपने इन पैसों के सोर्स का खुलासा नहीं किया, तो विभाग आपसे जवाब मांग सकता है और नोटिस भेज सकता है।
सालभर में ₹10 लाख से ज्यादा जमा किया? सतर्क हो जाइए!
सीए कमलेश कुमार के मुताबिक, अगर आपने एक वित्तीय वर्ष में अपने सेविंग्स अकाउंट में ₹10 लाख या उससे ज्यादा की राशि जमा कर दी, तो बैंक को अनिवार्य रूप से इस लेन-देन की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देनी होती है। ऐसे में अधिकारी आपसे सोर्स ऑफ इनकम की जांच कर सकते हैं।
बार-बार बड़ी रकम का लेन-देन पड़ सकता है भारी
अगर आप साल भर में कई बार लाखों की कैश ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे बार-बार ₹1 लाख जमा करना और आपकी कोई स्पष्ट इनकम नहीं है, तो बैंक आपके खाते को संदिग्ध मान सकता है। ऐसी स्थिति में बैंक यह जानकारी सीधे Financial Intelligence Unit (FIU) को भेज सकता है और आपकी गतिविधियों पर नजर रखी जा सकती है।
पैसे का सबूत रखना जरूरी, वरना पूछताछ तय
अगर आप कोई भी बड़ी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उसके लिए उचित दस्तावेज जैसे – इनकम प्रूफ, गिफ्ट डीड, एग्रीमेंट या जिसने पैसा दिया उसका पैन कार्ड – ये सब संभालकर रखें। अगर आपने ये नहीं दिया, तो इनकम टैक्स अधिकारी आपसे सवाल-जवाब कर सकते हैं।
बैंक हर ट्रांजेक्शन पर रखता है नजर
अक्सर लोग समझते हैं कि बैंक सिर्फ पैसे की एंट्री करता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। बैंक के पास ऐसे तकनीकी सिस्टम होते हैं जो किसी भी खाते में हुए असामान्य ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर लेते हैं। एक जैसी बड़ी ट्रांजेक्शन या कई खातों से बार-बार फंड आना-जाना बैंक को अलर्ट कर देता है।
जरूरत पड़ने पर बैंक आपसे डॉक्युमेंट्स मांग सकता है और संतोषजनक जवाब न मिलने पर Suspicious Transaction Report (STR) सीधे विभाग को भेजी जा सकती है।
ध्यान रखें ये बातें, नहीं तो नोटिस तय
अगर आप चाहते हैं कि इनकम टैक्स का नोटिस ना आए तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें
- एक बार में ₹50 हजार से अधिक कैश ट्रांजेक्शन से बचें
- सालभर में ₹10 लाख से ज्यादा नकद जमा करने पर दस्तावेज तैयार रखें
- पैसों का पूरा सोर्स साबित कर पाना जरूरी है
- थर्ड पार्टी से मिले पैसे का भी पुख्ता सबूत रखें
निष्कर्ष
बैंकों और इनकम टैक्स विभाग की नजर अब हर बड़ी नकद ट्रांजेक्शन पर है। ऐसे में अगर आप कैश लेन-देन कर रहे हैं तो पूरी पारदर्शिता रखें और दस्तावेज संभाल कर रखें। वरना किसी भी दिन आपके नाम एक नोटिस आ सकता है और फिर जांच की प्रक्रिया शुरू हो सकती है।